जयपुर। जयपुर के अमरसर थाना इलाके में स्थित एक निजी स्कूल में 12 वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में गलत अनुसंधान करने वाले तत्कालीन एएसआई दयाल सिंह राजपूत हाल दूदू थाना-जयपुर के खिलाफ एडीजे-2 जयपुर जिला प्रहलाद राय शर्मा ने डीजीपी को कार्यवाही करने के आदेश देते हुए आरोपी मनीष पूनिया निवासी सूरजगढ़-झुंझुनंू को बरी कर दिया। इस मामले में बाद में गिरफ्तार आरोपी मनीष पूनिया की बुआ कृष्णा पूनिया के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रही है। प्रकरण के अनुसार इस संबंध में नाबालिग छात्रा के पिता ने 3 दिसंबर, 2०12 को अमरसर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि 1 दिसंबर को आरोपी ने पीडिता का अपहरण कर दुष्कर्म किया, जिसमें स्कूल संचालिका कृष्णा पूनिया ने सहयोग किया था। पुलिस ने मनीष पूनिया को 5 दिसम्बर को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया एवं कृष्णा के खिलाफ जांच लम्बित रखी थी।

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