जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह रणथम्भौर टाइगर रिजर्व सेंचुरी से दो बाघिनों को मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व सेंचुरी में शिफ्ट करने के संबंध में केन्द्रीय वन मंत्री की ओर से जारी पत्र को तीस जुलाई को अदालत में पेश करे। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश अजय शंकर दूबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों बाघिनों को मुकंदरा शिफ्ट करने के संबंध में केन्द्रीय वन मंत्री ने पत्र जारी कर अपनी सहमति दी थी। अदालत की ओर से पत्र की कॉपी मांगने पर राज्य सरकार ने अदालत से समय मांगा। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि केन्द्रीय वन मंत्री से शिफ्टिंग के बाद सहमति ली गई है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है।

इस पर अदालत ने राज्य सरकार को केन्द्रीय मंत्री का पत्र पेश करने को कहा है। याचिका में टाइगर टी-91 को मुकंदरा में शिफ्ट करने को चुनौती दी गई है। वहीं सुनवाई के दौरान सामने आया कि राज्य सरकार रणथम्भौर से दो बाघिनों को भी यहां शिफ्ट कर रही है। इस पर अदालत ने गत दिनों बाघिनों की शिफ्टिंग पर रोक लगा दी थी।

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