जयपुर। अदालत की ओर से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देने के बाद भी बडी-छोटी चौपड पर लगे हुए वट वृक्षों की छंगाई करने को लेकर पेश किये गये अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अतिरिक्त सिविल जज पूर्व, जयपुर मेट्रो आकांक्षा ने मौके की स्थिति की जानकारी पेश करने के लिए कमिश्नर नियुक्त कर 17 नवम्बर को रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने कमिश्नर का खर्चा एवं मौके पर की जाने वाली रंगीन फोटोग्राफी का समस्त खर्चा प्रार्थी को ही अदा करने के आदेश दिए है। प्रकरण के अनुसार भवानीशंकर शर्मा व अन्य ने 16 सितम्बर को अदालत में मुख्य यचिव अशोक जैन, जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन एवं जयपुर मेट्रों रेल प्रोजेक्ट के कार्यकारी निदेशक अखिलेश सक्सेना के खिलाफ अवमानना प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रार्थीगण ने वट वृक्षों की फोटों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित न्यूज की प्रति भी पेश की थी।