जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को कहा है कि यदि याचिकाकर्ता की ओर से दो सप्ताह में ट्रांसपोर्ट नगर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में अभ्यावेदन पेश किया जाए तो निगम अतिक्रमियों को सुनवाई का मौका देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे। न्यायाधीश जीके व्यास और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश कुबेरदास शाह की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में व्यापक अतिक्रमण हो गया है। जिसके चलते यहां का ट्रेफिक भी जाम रहता है। वहीं यहां मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। इस संबंध में नगर निगम को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निगम को यहां से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।

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