Black law

जयपुर। 25 अप्रेल, 2०17 को मांगी गई सूचनाएं अपील अधिकारी तथा राजस्थान राज्य सूचना आयोग के आदेश देने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में जयपुर नगर निगम के उपायुक्त आयोजना प्रथम को आयोग ने आरटीआई एक्ट, 2००5 के प्रति गंभीर नहीं मानते हुए प्रत्यर्थी पर पांच हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

सूचना आयुक्त चन्द्रमोहन मीना ने आदेश में कहा कि आयोग ने प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त को 3० अगस्त, 2०17 को नोटिस तथा 11 जनवरी, 2०18 को एवं 16 अप्रेल को 25 हजार के जुर्माने का नोटिस देने के बाद भी प्रत्यर्थी द्बारा ना तो कोई अपील का जवाब दिया और ना ही वांछित सूचना दी गई एवं ना ही आयोग के समक्ष कोई हाजिर हुआ। आयोग ने प्रत्यर्थी को एक्ट के अन्तर्गत दोषी मानते हुए 5 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए 21 दिन में सूचनाएं देने को कहा है।

इस संबंध में हीरापथ, मानसरोवर निवासी राजकुमार जैन ने आयोग में अपील दायर की थी। अपीलार्थी ने नगर निगम से 22 गोदाम स्थित इडन हाईट के निर्माण, नक्शा स्वीकृति, भूमि के स्वामित्व सहित 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। आवेदन में भू-स्वामी के शपथ पत्र मालिकाना हक के प्रस्तुत दस्तावेजों की जानकारी भी आरटीआई एक्ट के तहत मांगी थी, जो उपलब्ध नहीं करवाई गई।

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