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जयपुर। रीट-2०17 लेवल 2 की उत्तर कुंजी में गलत उत्तर जांचने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक एवं प्रमुख शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया हैं एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए याचिओं के ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा हैं।

इस संबंध में जय प्रकाश एवं अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि बोर्ड ने 31 जुलाई को रीट भर्ती का परिणाम जारी कर द्बितीय उत्तर कुंजी जारी की है। जिसमें बोर्ड ने करीब 14 प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे है। जिसके कारण उनका तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए चयन नहीं हो सका।

परिणाम जारी होने से पहले ही उन्होंने विवादित प्रश्नों को लेकर अपनी आपत्तियां पेश कर दी थी, लेकिन बोर्ड ने द्बितीय उत्तर कुंजी के उत्तर जारी करते समय आपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की।

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