जयपुर। जयपुर के बड़ी चौपड़ स्थित बाईजी का मंदिर के स्वामित्व के विवाद के मामले को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के.एस. झवेरी और न्यायाधीश वी.के. माथुर की खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए एकलपीठ के समक्ष भेज दिया है। राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मंदिर का मालिकाना हक पुजारी के वारिसों को मानने के 1997 में एकलपीठ के दिए गये आदेश को भी रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को अंतरिम आदेश के खिलाफ रिकॉल प्रार्थना पत्र लगाने की छूट भी दी है। याचिका के अनुसार 1954 में सरकार ने बाईजी का मंदिर का पुजारी बंशीधर को लगाया गया। उसके बाद पुजारी ने स्वामित्व को लेकर निचली कोर्ट में दावा पेश किया। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस पर पुजारी के वारिस हाईकोर्ट में आ गए। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पहले तो वारिसों को बेदखल करने पर अंतरिम रोक लगा दी एवं बाद में 1997 में वारिसों के पक्ष में फैसला दिया। जिसे सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी।

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