जयपुर। द्रव्यवती नदी के प्रवाह क्षेत्र में निजी खातेदारी की जमीन पर कार्रवाई करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस पी शर्मा की एकलपीठ ने जेडीए आयुक्त को 5 सितंबर को तलब कर स्पष्टीकरण देने को कहा है। इस संबंध में ईएमसीआईपीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि सांगानेर तहसील के गोनेर क्षेत्र में द्रव्यवती नदी पर उसकी निजी खातेदारी की जमीन है।

जेडीए ने भूमि पर बने निर्माण पर तोडफोड की कार्रवाई की है। उसने 8 फरवरी को जेडीए को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन जेडीए ने उसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में जेडीए की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नदी के प्रवाह क्षेत्र की सभी तरह की भूमि को सरकारी मानकर अतिक्रमण हटाने के आदेश दे रखे हैं।

याची की भूमि प्रवाह क्षेत्र में आती है। देश होने पर ही जेडीए ने कार्यवाही की है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि खण्डपीठ ने निजी खातेदारी की जमीन पर कार्रवाई करने के आदेश नहीं दिए हैं।

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