नई दिल्ली। मासूम बच्ची के साथ रेप मामले में कोर्ट ने बच्ची के स्केच को सबूत मान आरोपी अंकल को सजा सुनाई है। कोर्ट ने बच्ची द्वारा बनाए गए स्केच को सबूत मानते हुए बच्ची के आरोपी अंकल को यह सजा दी। दिल्ली कोर्ट में यह मामला चल रहा था। दो साल पहले दस साल की बच्ची के साथ उसके अंकल ने रेप किया। पुलिस में शिकायत हुई। आरोपी पक्ष का कहना था कि बच्ची किसी के कहने पर झूठे आरोप लगा रही है। रेप नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता को गवाह नहीं माना जा सकता है। लिहाजा केस खारिज किया जाए। हालांकि पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी अंकल को गिरफ्तार किया। के बाद बच्ची वहां से भाग गई थी। पिछले साल जून में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के दौरान बच्ची ने रेप की बात दोहराई, साथ ही पीडिता के परिजन की ओर से एक स्केच भी कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया। कोर्ट ने बच्ची के इस स्केच को बतौर सबूत मानते हुए आदेश में कहा कि बच्ची की इस ड्राइंग से साफ जाहिर है कि उसके कपड़े उतारकर यौन उत्पीडऩ किया गया। यौन उत्पीडऩ का असर उसके दिमाग पर पड़ा है। उसने यह स्केच बनाकर घटना की व्याख्या की है। सबूत के तौर पर यह स्केच पर्याप्त है। कोर्ट ने बच्ची के आरोपी अंकल को पांच साल की सजा व दस हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही बच्ची को तीन लाख का मुआवजा दिलाया।

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