जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर हाउस कपड़ा मार्केट में तीन भूखण्ड़ों पर हो रहे बिना अनुमति के हो रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने याचिकाकर्ता पड़ौसी जगदीश प्रसाद शर्मा की सिविल रिट पीटिशन पर ये आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता जगदीश प्रसाद शर्मा ने याचिका में बताया कि उसके पड़ौस में भूखण्ड संख्या 74, ए-74 और बी-74 में अप्रार्थी रामस्वरुप मीणा व उसकी पत्नी, एवं उनके बेटे सोहन लाल, मनमोहन, राहुल, रवि, कृष्णा मीणा नगर निगम से अनुमति लिए बिना ही अवैध तरीके से व्यावसायिक निर्माण कर रहे हैं। सीकर हाउस आवासीय कॉलोनी है, लेकिन अप्रार्थियों ने बिना अनुमति के पांच मंजिला अवैध कॉमर्शियल निर्माण खड़ा कर लिया है।
तीन अलग-अलग भूखण्ड़ों को एकजाई करके अवैध निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम से भूखण्ड़ों का पुनर्गठन नहीं करवाया और ना ही सेटबैक छोड़ा गया है। इससे पड़ौसियों की हवा-पानी बंद हो गई है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त, विद्याधर नगर निगम जोन उपायुक्त, विजीलैंस आयुक्त को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।