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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तबादले के बाद नई जगह पर पद ग्रहण करने के बाद तबादला आदेश को चुनौती देने पर याचिकाकर्ता पर बीस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में हर्जाना राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने हर्जाना राशि याचिकाककर्ता के वेतन से काटने को कहा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश रंजना गोस्वामी की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए।

मामले के अनुसार शिक्षा विभाग में कार्यरत याचिकाकर्ता का गत 24 मई को तबादला हुआ था। याचिकाकर्ता ने तीस जून को नए स्थान पर पद भी ग्रहण कर लिया। वहीं दूसरी तरह अदालत में याचिका दायर कर कहा गया कि तबादला से संबंधित सूचना वेब पोर्टल पर नहीं दी गई है। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने तथ्य छिपाकर याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता पर बीस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

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