चण्डीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में जाट समेत छह जातियों के पिछड़े वर्ग में विशेष आरक्षण आदेश पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला देते हुए कहा कि यह रोक ३१मार्च, २०१८ तक रहेगी। हरियाणा सरकार ने जाट समेत छह जातियों को विशेष पिछड़े वर्ग में दस फीसदी आरक्षण दिए जाने के प्रावधान किए थे। इस आदेश को चुनौती देने पर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। शुक्रवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के पक्ष में जो भी लोग है, वे पिछड़ा वर्ग कमीशन में अपनी आपत्ति दे सकते हैं।

कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि जो डाटा उसने संकलित किया है, वे कमीशन को सौंपे। कमीशन यह देखे कि किसने कितना आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जाट समाज समेत छह जातियों को दस फीसदी आरक्षण दिए जाने के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता ने कोर्ट में शिक्षा विभाग के आंकडे पेश करते हुए बताया कि हरियाणा में विभिन्न पदों पर जाट समाज का 30 से 50 फीसदी प्रतिनिधित्व है। तय कोटे से अधिक पर यह समाज काबिज है। इसलिए इस समाज को आरक्षण नहीं दिया जाए।

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