जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2013 के खाली पदों को भरने के बजाए नई भर्ती क्यों निकाली गई है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश कन्हैया राय व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में नर्स ग्रेड द्वितीय के 15 हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें से करीब साढे चार हजार पदों पर नियुक्तियां नहीं दी गई। वहीं विभाग की ओर से गत 9 अप्रैल को इन पदों के लिए नई भर्ती निकाल दी। याचिका में कहा गया कि विभाग को खाली पदों को भरना चाहिए था। यदि इन पदों पर पूर्व में भर्ती की जाती तो याचिकाकर्ताओं का इन पदों पर चयन हो जाता। खाली पद नहीं भरने के चलते कई अभ्यर्थी आयु सीमा भी पार कर चुके हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।