नई दिल्ली। एमसीडी चुनाव से ऐन पहले आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट ने करारा झटका दे डाला। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में निकाय चुनाव वीवीपीएटी मशीनों से ही कराए जाए। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि एक दिन बाद ही चुनाव है और इतने कम समय में 13 हजार मशीनों को बदलना संभव नहीं है। ऐसे में चुनाव एम-1 ईवीएम मशीनों से ही कराए जाएं। इस मामले में गुरुवार को ही आम आदमी पार्टी याचिका दाखिल की थी। वहीं दिल्ली चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी मशीन के मामले में साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी मशीनों को चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन एम-1 मशीनों के उपयोग पर रोक के लिए नहीं कहा। एम-1 मशीन से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यह हैक नहीं हो सकती। इन मशीनों से मतदान उतना ही सुरक्षित है, जितनी वीवीपीएटी से मतदान करना। हाल ही राजौरी गार्डन में हुए उपचुनाव में वीवीपीएटी मशीन का उपयोग किया, उस चुनाव में आप पार्टी प्रत्याशी की जमानत ही जब्त हो गई। ऐसे में आप पार्टी के आरोपों की सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे इस समय वीवीपीएटी का उपयोग सहजता से संभव नहीं है। चुनाव प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऐसे में अब यदि बदलाव किया जाता है तो चुनाव में विलंब होगा।
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