नई दिल्ली। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन के मेंटल हेल्थ चेकअप को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को आदेश दिए हैं। वहीं जस्टिस कर्णन ने कहा कि डीजीपी ने उनका जबरन मेंटल हेल्थ चेकअप कराया तो वो उन्हें सस्पेंड कर देंगेे। सोमवार को शीर्ष अदालत ने जस्टिस कर्णन की मानसिक स्थिति जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया था। इस मामले में डीजीपी को कहा था कि वे मेडीकल बोर्ड की मदद करें। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद जस्टिस कर्णन ने एक पत्र के जरिए पीएम नरेन्द्र मोदी से कुछ जजों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। जस्टिस कर्णन के इस कार्य को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवामनना माना था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को तलब भी कर लिया था। इधर कोर्ट के आदेश के बाद जस्टिस कर्णन का अब 4 मई को चेकअप कराया जाना है और 8 मई को इसकी रिपोर्ट कोर्ट को देनी है। इसी मामले में जस्टिस कर्णन ने कहा कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी अगर मेरा जबरदस्ती मेंटल हेल्थ चेकअप कराते है तो यह हो सकता है कि मैं स्वत: संज्ञान लेकर उन्हें सस्पेंड कर दूं। साथ ही कहा कि दिल्ली डीजीपी को ऑर्डर देता हूं कि वे सातों आरोपी जजों (मामले की सुनवाई में शामिल बेंच के जज) का एम्स में मेंटल चेकअप कराए। जस्टिस कर्णन के खिलाफ अवमानना नोटिस में कोर्ट ने उनसे 8 मई तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर जस्टिस कर्णन जवाब पेश नहीं करते हैं तो यह मानना जाएगा कि उनके पास इस मामले में कहने को कुछ नहीं है।

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