Why not give reservation to ADAJ recruitment in 2016: High Court

-हाईकोर्ट ने 26 जुलाई को डीजीपी और पुलिस आयुक्त को किया तलब
जयपुर। तय समय में मुकदमों की जांच पूरी नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश महेन्द्ग माहेश्वरी की एकलपीठ ने पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त, जयपुर को 26 जुलाई को पेश होकर बताने को कहा है कि तय समय में मुकदमों की जांच पूरी करने के संबंध में पहले दिए गए आदेश की पालना में क्या कार्रवाई की गई।

हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्यों नहीं लंबित याचिका का अनुसंधान दूसरी जांच एजेन्सी को सौंप दिया जाए। ज्ञातव्य है कि अप्रैल 2०16 में हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की जांच तय अवधि में पूरी कर इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट प्रशासन को करने को कहा था।

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