
जयपुर। आयकर विभाग के जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर एवं आईआरएस अफसर रही 35 वर्षीय बिन्नी शर्मा के 7 अगस्त को एजी कॉलोनी-बजाज नगर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में आरोपी पति गुरप्रीतसिह वालिया और सास रविन्द्र कौर ने अदालत से गुरुवार को अग्रिम जमानत मांगी है। जिस पर एडीजे-18 पवन कुमार सिंघल शुक्रवार को सुनवाई करेगें।
इंडियन ऑडिट अकाउट्स सर्विस के अफसर गुरप्रीतसिह वर्तमान में चण्डीगढ में कार्यरत है। अग्रिम जमानत अर्जी में कहा गया है कि उसका बिन्नी शर्मा से 31 अक्टूबर 2०1० को विवाह हुआ था। 8 व 2 साल के दो पुत्र है। पत्नी डिप्रेशन एवं परनोइआ मानसिक रोगों से ग्रस्त थी। उसका मुम्बई में इलाज भी हुआ था। दोनों के वैवाहिक जीवन में विवाद चल रहा था। इसके अलावा उसका स्वभाव झगडालू प्रवृत्ति का एवं वर्ताव असामान्य था। घर में सिख धर्म का पालन नहीं करने देती थी। बच्चों को दादी से नहीं मिलने देती थी। वह पत्नी की हर बेतुकी व असामान्य मांग पूरा करता था। जनवरी, 2०18 में उसके बैंक खाते में लगभग शून्य राशि थी, लेकिन पत्नी के खाते में 37 लाख रुपए जमा थ्ो। उसके फोन को ब्लॉक कर रखा था।
बिन्नी शर्मा ने सुसाईड नोट लिखा था कि मैं झूठ और फरेब से काफी परेशान हो गई हूॅ, पति व सास ने मेरी जिन्दगी खराब कर दी, भगवान मेरे बच्चों का ध्यान रख्ोगें, मैं जा रही हूॅ। इस संबंध में 9 अगस्त को उसके पिता चन्द्रमोहन शर्मा ने आत्महत्या के लिए उकसाने का बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। एपीपी श्रीकृष्ण खण्डेलवाल ने बताया कि जमानत प्रार्थना पत्र का अदालत में विरोध किया जायेगा।

































