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jaipur.गोपालन मंत्री के वायरल हुए आॅडियो के विरूद्ध दर्ज करवाये गये मुकदमे में परिवादी हेमलता शर्मा, महिला जिलाध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा, सिरोही ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही के समक्ष मुलजिम ओटाराम देवासी की आवाज के सम्बन्ध में फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश की। उल्लेखनीय है कि ओटाराम देवासी गोपालन मंत्री के द्वारा राजनैतिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणी को लेकर परिवादी हेमलता शर्मा ने एक परिवाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500, 504, 508, 354(1)(4) एवं धारा 67ए आई.टी. एक्ट में परिवाद दर्ज करवाया था जिसमें न्यायालय ने उसे दर्ज करते हुए गवाहान के बयान कलमबद्ध करने हेतु आदेश दिये थे।

उपरोक्त विवादित वायरल हुए आॅडियो पर ओटाराम देवासी ने उसे सार्वजनिक तौर पर कई मंचों पर अपनी आवाज नहीं होने की बात कही है। हेमलता शर्मा ने उक्त आवाज को प्रमाणिक करने हेतु उसे फोरेंसिक जांच लेबोरेट्री में भेजी जिसमें वायरल हुए आॅडियो तथा ओटाराम देवासी के द्वारा दिये गये एक साक्षात्कार ‘‘बेबाक सवाल विद गोपालन मिनिस्टर सिरोही’’ न्यूज का वाॅटर इश्यू पर एक टीवी चैनल को दिये गये इंटरव्यू की आॅडियो विडियो क्लीप की आवाज को मिलान करने हेतु यूएसबी पेन ड्राइव में संलग्न कर भेजा। जिसकी जांच फोरेंसिक आॅडियो विडियो एफएसएल एक्सपर्ट श्री मुकुन्द दवे के द्वारा तमाम वैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषण करने के बाद उन्होंने अपनी राय दी कि उक्त वायरल आॅडियो में किसी प्रकार की कोई छेडछाड नहीं की गई है तथा घाघरिये वाले आॅडियो की आवाज को ‘‘क्यू-1’’ तथा ओटाराम के इंटरव्यू को ‘‘एस-1’’ मार्क कर बताया कि दोनों में कथित आवाज एक ही व्यक्ति की है अन्य किसी की नहीं हैै अर्थात् किसी अन्य के द्वारा नकल की गई आवाज नहीं है।

साईबर एक्सपर्ट श्री दवे ने वैज्ञानिक जांच के दौरान दोनों नमूनों में मिलान किये गये शब्दों का वेव फार्म स्पेक्टोग्राम की जांच में ‘‘मैं आपकों’’, ‘‘तुरन्त’’, ‘‘आने वाले समय’’ एवं ‘‘नी’’ इत्यादि शब्दों जो दोनों ही नमूनों में ओटाराम देवासी द्वारा शब्द प्रयुक्त किये गये थे। उनके आधार पर एक ही व्यक्ति की आवाज बताई। इस तरह फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट ने वायरल आॅडियो में फोन पर प्रयुक्त आवाज को तथा उनके द्वारा दिये गये इंटरव्यू की आवाज को एक ही बताया।
परिवादी के अधिवक्ता मानसिंह देवडा ने उक्त फोरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा जांच की गई लेबोरेट्री सीलबन्द यूएसबी पेन ड्राईव आईटम नंबर एक को साक्ष्य में आर्टीकल के रूप में पेश करने हेतु प्रस्तुत की तथा फोरेंसिक एक्सपर्ट की 11 पृष्ठीय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं फोरेंसिक एक्सपर्ट मुकुन्द दवे को बतौर गवाह सूची में गवाह के तौर पर नामजद करने का आवेदन किया। जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही रेकर्ड पर रखकर आगामी कार्यवाही के लिए एक मई को परिवादी के साक्ष्य कलमबद्ध करने हेतु तारीख नियत की।

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