जयपुर। गलत जानकारी देकर 40 लाख रुपए की कस्टम चोरी मामले में आर्थिक अपराध कोर्ट के प्रसंज्ञान आदेश को चुनौती देने के लिए दायर रिवीजन याचिक को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निचली अदालत के समक्ष कस्टम विभाग ने 2007 में मैसर्स रोचीज वॉचेज लिमिटेड, रुचिराम एण्ड सन्स, इण्डिया वॉच पार्टस के मालिक ईश्वर दास मूलराजानी, मिरचूराम चन्दनानी के खिलफ परिवाद पेश किया था। कोर्ट ने इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया। इस आदेश को आरोपियों ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई। रिवीजन का विरोध करते हुए विभाग के वकील बनवारी लाल ताखर ने कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट में प्रकरण बहस अंतिम में पेंडिंग है। निचली अदालत के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

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