जयपुर। कुण्डा-आमेर स्थित जयपुर जेवियर्स स्कूल में डेढ़ साल से स्कूल बस चलाने वाले रामपाल मीणा (27) निवासी ग्राम ब्योर-नीमकाथाना, सीकर को बकाया वेतन 9० हजार रुपए देने की बजाय गंभीर मारपीट करने के मामले में महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-35 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी स्कूल संचालक प्रभूदयाल बागड़ी, उसके बेटे दीनदयाल सहित 4-5 अन्य के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341, 4०6, 384, 511 व 12० के अन्तर्गत आमेर थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
परिवादी के एडवोकेट दीपिका वर्मा ने कोर्ट के समक्ष मारपीट के फोटो ग्राफ्स पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि स्कूल बस चलाने के बदले प्रतिमाह 13 हजार रुपए की सैलेरी दी जाती थी। जिसमें से 8 हजार दे दिए जाते थ्ो। प्रतिमाह काटे जाने वाले 5 हजार वर्ष के अन्त में लौटाया जाना था। आरोप है कि 3० दिसम्बर, 2०12 को वह बकाया 9० हजार रुपए लेने स्कूल गया तो उसके साथ बुरी तरह से डण्डों-सरियों से मारपीट की गई। आरोपियों में एक दिल्ली पुलिस का सिपाही बता रहा था। बाद में परिवादी अचरोल जाकर अपना इलाज कराया था। 3 जनवरी को उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की।