Rape murder case

जयपुर। नाहरगढ़ रोड थाना इलाके में कॉलेज आते-जाते समय एक नाबालिग छात्रा को आए दिन अभद्र ईशारे करने तथा 3 फरवरी, 2०13 को रोकने पर छात्रा के भाई के साथ मारपीट करने के मामले में पोस्को मामलों की विश्ोष अदालत में जज अलका बंसल ने 5 बदमाशों को दो साल के कारावास तथा 11-11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत ने नाहरगढ़ निवासी जावेद खां, मोहम्मद आसिफ व ईरफान एवं भट्टा बस्ती निवासी जाकिर अहमद तथा शास्त्री नगर निवासी मोहम्मद इमरान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 में 1 वर्ष व एक-एक हजार रुपए, धारा 5०9 में 2 वर्ष व पांच-पांच हजार रुपए एवं पोस्को एक्ट की धारा 11/12 के अपराध में 2 वर्ष के कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। छात्रा का रिपोर्ट मंे कहना था कि उपरोक्त अभियुक्त उसे रोजाना अभद्र ईशारे करते हैं। उलाहना देने पर उसके भाई के साथ मारपीट कर दाएं हाथ की हड्डी तोड़ दी।

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