Colgate scam on Coal Secretary Gupta
Colgate scam, Coal Secretary Gupta

नई दिल्ली। कोलगेट घोटाले में दोषी करार दिए गए पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को सीबीआई मामलात की विशेष अदालत ने दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी दूसरे अफसरों को भी कोर्ट ने सजा दी है। मामले में एक माह की अपील का मौका देते हुए कोर्ट ने गुप्ता व अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। कोर्ट ने गुप्ता के अलावा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के.एस.क्रोफा और के.सी.सामरिया को दो-दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कोलगेट आवंटन में बरती अनियमितताओं में इन्हें गत तारीख पेशी पर दोषी ठहराया था। आज न्यायाधीश भरत पाराशर ने इन्हें सजा से दण्डित करते हुए जुर्माना भी लगाया।

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