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जयपुर। आरएएस भर्ती-2०16 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने आरपीएससी को आरक्षण का लाभ चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में नहीं देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता रविन्द्र मोहन शर्मा की याचिका पर ये आदेश जारी किए।

हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती नियम1999 के नियम 15 के तहत पदों की तुलना में पन्द्गह गुणा अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा के लिए शामिल करने को कहा है। यदि मुख्य परीक्षा में 15 गुणा से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया गया है तो उनकी अलग से सूची बनाई जाए। यदि इस सूची में से कोई अभ्यर्थी सफल होता है तो लोक सेवा आयोग उसे नियुक्ति नहीं दे। इस संबंध में आरपीएससी व अन्य ने एकलपीठ के भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश की अपील की थी।

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