Why not give reservation to ADAJ recruitment in 2016: High Court

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में लोकायुक्त एस एस कोठारी का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई टल गई। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग ने मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए प्रकरण को हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ के समक्ष भेजा है।

जहां 10 मई को मामले की सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग और न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता विभूतिभूषण शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को इस बात की जानकारी थी कि एसएस कोठारी का लोकायुक्त के तौर पर पांच साल का कार्यकाल 24 मार्च को पूरा होने जा रहा है।

इसके बावजूद भी सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान बिल पेश नहीं किया। सरकार ने सत्र पूरा होने के तुरंत बाद अध्यादेश के जरिए कोठारी का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया। इसके अलावा अध्यादेश में प्रावधान किया गया कि तीन साल के बाद किसी अन्य की लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति नहीं होने तक कोठारी ही पद पर बने रहेंगे। जबकि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। याचिका में यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश ने भी कोठारी की नियुक्ति पांच साल करने के लिए ही अपनी सहमति दी थी। याचिका में एसएस कोठारी और मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।

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