bail rejected

जयपुर। फर्जी हथियार-लाईसेंस से जुडे मामले में 12 दिसंबर को गिरफ्तार किये गये प्रोपर्टी डीलर जीवन सिंह राव निवासी मावली-उदयपुर की जमानत अर्जी गुरुवार को सीएमएम कोर्ट ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी। इससे पूर्व कोर्ट ने उसे 23 दिसम्बर तक न्यायिक हिरासत में जेल भ्ोज दिया।

मामले में अब तक 35 ओरोपी गिरफ्तार हो चुके है। जिनमें 6 ही आरोपी जेल में है। बीएसएफ का फर्जी सुबेदार बनकर 3 लाख रुपए में जम्मू-कश्मीर से फर्जी लाईसेंस बनवाने वाले जीवन सिंह राव से एटीएस ने 32 बोर की पिस्टल एवं 20 कारतूस जब्त किये है।

वकील बी एस चौहान स्पेशल पीपी नियुक्त:-
राज्य सरकार के विधि विभाग ने एक आदेश जारी कर देश भर में चर्चित हुए इस फर्जी हथियार-लाईसेंस मामले में प्रभावी पैरवी करने के लिए एडवोकेट बी एस चौहान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। वर्तमान में एडवोकेट बी एस चौहान एक पट्टा प्रकरण, लालचन्द असवाल से जुडा मामला, जलदाय विभाग घूस काण्ड, एनआरएचएम घोटाला, कोतवाली का सिपाही नेकीराम हत्याकाण्ड, क्रेयन्स एड एजेन्सी से जुडे भ्रष्टाचार के 5 मुकदमों सहित अनेक मामलों में राज्य सरकार की पैरवी कर रहे है।

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