Kamla mill fire case

-घनी आबादी क्ष्ोत्रों में अवैध ज्वलनशील पदार्थो के गोदाम होने का मामला
जयपुर। घनी आबादी क्ष्ोत्रों में ज्वलनशील पदार्थो के गोदाम बिना एनओसी संचालित होने पर राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्गजोग और न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, निगम आयुक्त, डीसीपी फायर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में भानूप्रताप ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि उसके घर के पास लकड़ी के गोदाम में गत दिनों भयावह आग लग गई थी। यह गोदाम प्रशासन की बिना एनओसी के अवैध रूप से किराए की इमारत में चल रहा था। चारदीवारी में मकान एक दूसरे से काफी सटकर बने हुए हैं। इन मकानों में लकड़ी की टाल, पटाखे, रसायन, पेंट गोदाम और भारी मात्रा में कागज स्टोर आदि बने हुए हैं। यदि कोई आगजनी हो जाए तो यहां की सकड़ी गलियों में फायर बिग्रेड भी मौके पर नहीं पहुंच सकती। आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। मॉक ड्रील में फायर बिग्रेड मौके पर ही नहीं पहुंच सकी।

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