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जयपुर। जयपुर जिले के जमवारामगढ़ कस्बे में हाई-वोल्टेज से एक जने की मौत के मामले में जयपुर की कोर्ट ने जयपुर डिस्कॉम को दोषी मानते हुए पीडि़त परिवार को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मौत के लिए डिस्कॉम की लापरवाही मानते हुए कोर्ट ने हादसे के शिकार युवक के माता-पिता को क्षतिपूर्ति के तौर पर सात लाख रुपए दिए जाने के आदेश दिए हैं। 27 अप्रेल, 2014 को जमवारामगढ़ के कुशलपुरा गांव निवासी 19 साल के रवि मीणा की हाई-वोल्टेज के सम्पर्क में आने से मौत हो गई थी। रवि मीणा के पिता गंगाधर मीणा व माता कटोरी देवी ने जयपुर विद्युत निगम के खिलाफ कोर्ट में क्षतिपूर्ति याचिका लगाई। सुनवाई के बाद डीजे कोर्ट के न्यायाधीश प्रहलाद राय शर्मा ने जयपुर डिस्कॉम को दोषी मानते हुए सात लाख रुपए पीडित परिवार को दिलवाए हैं।

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