जयपुर। सिपाही भर्ती-2०17 में आयु सीमा में तीन साल की छूट नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
इस संबंध में लक्ष्मण लाल व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने सिपाही पद पर पिछले भर्ती वर्ष 2०13 में निकाली थी। चार साल गुजरने के बाद सरकार ने अब यह भर्ती निकाली है। जिसके कारण अनेक अभ्यर्थी आयु सीमा पार करने के कारण चयन से वंचित हो रहे हैं। नियमानुसार उन्हें ऊपरी आयू सीमा में तीन साल की छूट दी जाए। सरकार एसआई भर्ती में ये छूट दे चुकी है।