Bhim Army, activists, arrested

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2016 में एससी वर्ग को तय 16 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश विकास कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी की ओर से आयोजित इस भर्ती में अंग्रेजी विषय के 688 पदों पर आवेदन मांगे गए। एससी को मिलने वाले 16 फीसदी आरक्षण के हिसाब से इनमें से 110 पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित होने चाहिए थे। इसके बावजूद इनमें से सिर्फ 107 पद ही आरक्षित रखे गए। जिसके चलते याचिकाकर्ता का चयन नहीं हो सका। याचिका में गुहार की गई है कि एससी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का संपूर्ण लाभ भर्ती में दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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