High Court

जयपुर। नर्स भर्ती ग्रेड-2 में धौलपुर और भरतपुर के जाटों को ओबीसी वर्ग का आरक्षण देकर नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने फरवरी 2013 में 15 हजार से अधिक नर्स ग्रेड द्बितीय के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। उन्होनें ओबीसी वर्ग में आवेदन किया था, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान हाईकोर्ट ने आरक्षण रद्द कर दिया था। लेकिन 23 अगस्त को भरतपुर और धौलपुर के जाटों को पुन: ओबीसी मानते हुए आरक्षण का लाभ दे दिया। वर्तमान में नर्स ग्रेड द्बितीय-2013 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वे ओबीसी वर्ग की मेरिट में भी स्थान रखते हैं।

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