Shastri Nagar cemetery

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने शास्त्री नगर कब्रिस्तान की रिकॉर्डेड भूमि की जद में आने वाले अतिक्रमियों को राहत देने से इंकार करते हुए प्रशासन को रिकॉर्ड में दर्शाई गई कब्रिस्तान की भूमि से अतिक्रमण हटाने की छूट दे दी।

जेडीए की ओर से की जा रही तोड़फोड़ की कार्यवाही को चुनौती देते हुए रवि कुमार व अन्य ने याचिकायें दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि कब्रिस्तान की भूमि करीब 32 बीघा है और वे इस भूमि के बाहर निवास करते हैं। फिर भी उन्हें अतिक्रमी मानकर हटाने की कार्रवाई आरंभ की गई है। वक्फ बोर्ड का कहना था कि कब्रिस्तान की रिकॉर्डेड भूमि करीब 40 बीघा है। 8 मई को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश जारी कर कब्रिस्तान के अतिक्रमणों को हटा कर 6 नवंबर तक इस भूमि को वक्फ बोर्ड को सौंपने के आदेश दे रख्ो है।

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