Issuance of challan of Rs 16 lakh in Sapu sub-case against deputy postman and agent

-हाईकोर्ट ने सरकार के रोक लगाने के आदेशों को किया रद्द
जयपुर। राज्य सरकार की ओर से 1० अप्रैल, 2०17 और 18 फरवरी, 2०18 को बायो डीजल की सीधी बिक्री पर पाबंदी लगाने वाले आदेशों को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस पी शर्मा की एकलपीठ ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने 18 फरवरी का आदेश केन्द्ग सरकार की 29 जून, 2०17 की अधिसूचना को ध्यान में नहीं रख कर जारी किया है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आउटलेट्स पर बायो डीजल बेचने की अनुमति दी जा सकती है और इसे बेचने के लिए किसी की अनुमति की भी जरूरत नहीं है। केन्द्ग सरकार की अधिसूचना के आधार पर इसका विक्रय किया जा सकता है। इस संबंध में कोटियार्क इंडस्ट्रीज और यमुना बायो एनर्जी ने राज्य सरकार के बायो डीजल अथोरिटी के आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट को बताया कि केन्द्ग सरकार ने 1० अगस्त, 2०15 को रेलवे और सार्वजनिक उपक्रम सहित अन्य बडे उपभोक्ताओं को बायो डीजल बेचने की अनुमति दी थी। बाद में केन्द्ग सरकार ने 29 जून, 2०17 को अधिसूचना जारी कर बायो डीजल की सीधी बिक्री करने की भी अनुमति दे दी, लेकिन राज्य सरकार ने बिना अधिकार ही इसकी खुली बिक्री पर पाबंदी लगा दी।

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