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जयपुर। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर-44 के पार्षद रामकृपाल का चुनाव निरस्त करने के जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बीएल शर्मा की एकलपीठ ने रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उसकी जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गई। ऐसे में उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जबकि जन्म के तुरंत बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ है और जन्म प्रमाण पत्र में उसकी उम्र 21 साल से अधिक है।

याचिका में कहा कि वह 2०15 में पार्षद बना था। एक चुनाव याचिका पर डीजे कोर्ट ने 2० फरवरी को 1० वीं की अंकतालिका के आधार पर 2० साल 1० माह का मानते हुए चुनाव रद्द कर दिया था।

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