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जयपुर। पीटीआई भर्ती-2०13 के मामले में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने नए सिरे से दो माह में प्रतीक्षा सूची बनाने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि सामान्य वर्ग में अभ्यथियों के नियुक्ति नहीं लेने पर बनाई गई प्रतीक्षा सूची मेरिट के आधार पर बनाई जानी चाहिए ना कि जाति के आधार पर। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य से अधिक अंक प्रा’ कर सामान्य वर्ग की प्रतीक्षा सूची में शामिल होने के अधिकारी हैं। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में माध्यमिक शिक्षा सचिव और आरपीएससी सचिव अदालत में पेश हुए।

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