Black law

जयपुर। सेनेटरी इंस्पेक्टर भर्ती-2०15 में पात्रता के लिए नई कट ऑफ डेट जारी करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन निदेशक और राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है।
इस संबंध में प्रवीण राजपुरोहित ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि बोर्ड ने इस भर्ती के लिए 3० दिसंबर, 2०15 को भर्ती निकाली।

जिसमें कहा गया कि भर्ती परिणाम जारी होने तक अभ्यर्थी के पास संबंधित श्रेणी में डिप्लोमा होना जरूरी है। बोर्ड ने सेनेटरी इंस्पेक्टर के अलावा शेष पदों का परिणाम 15 सितंबर, 2०16 को जारी किया। इसका परिणाम 26 अप्रैल को जारी किया गया। बाद में डिप्लोमा हासिल करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2०16 कर दी। जिसके कारण वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो गया।

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