acb trap
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जयपुर। पुलिस में सिपाही की भर्ती कराने के नाम पर 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार सिपाही बाबूलाल पंवार निवासी लाम्बा जाटान- मेड़तासिटी, नागौर को एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1,जयपुर में जज बलजीत सिह ने गुरुवार को 4 साल की जेल एवं 20 हजार के जुर्मानें की सजा से दण्डित किया। एसपी मुख्यालय, जयपुर में कार्यरत बाबूलाल पंवार ने परिवादी सिपाही कैलाश चन्द जाट से उसकी पत्नी सुनीता को सिपाही पद पर नियुक्ति कराने के नाम पर एक लाख रुपए में सौदा तय किया था। उसने 5० हजार पहले एवं 5० हजार रिजल्ट आने के बाद लेना तय किया था। पत्नी ने आवेदन में पिता का नाम करणी राम लिखा था, जिससे सिपाही बाबूलाल को पता नहीं था कि सुनीता उसकी पत्नी है। बाबूलाल का यह भी कहना था कि राशि अधिकारियों तक पहुंचानी पडती है।

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