जयपुर। करणी विहार थाना इलाके में 26 अप्रेल को हाईटेक तरीके से ब्ल्यू ट्रÔथ मोबाइल की मदद से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2०16 में नकल करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए दो नकलचियों की जमानत अर्जी एमएम-33 कोर्ट में जज धर्मवीर सिंह रुलानियां ने गंभीर आरोप बताते हुए खारिज कर दी। 3० अप्रेल से न्यायिक हिरासत में जेल में बन्द आरोपी गोरखा राम ढाका (38) और हनुमान राम चौधरी (34) निवासीयान धोरीमन्ना-बाडमेर ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। इस संबंध में परीक्षा केन्द्र श्री करणी कॉलेज की केन्द्राधीक्षक सीमा पाठक ने करणी विहार थाने में 26 अप्रेल को एफआईआर दर्ज करवाई थी। अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का अपर लोक अभियोजक राजेश भामंू ने विरोध करते हुए कोर्ट से खारिज करने की मांग की।

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