जयपुर। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण जयपुर ने रीटा तोदी एवं मंजू माथुर का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर को आदेश दिए हैं कि दोनों प्रार्थिया को राजस्थान सिविल सेवा रिवाइज्ड पे स्केल 2008 के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करे। सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड 1998 के अनुसार वरिष्ठ में चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाए।

वहीं वेतन नियतन के बाद अंतिम वेतन के आधार पर ग्रेज्यूटी, उपार्जित अवकाश के बदले वेतन की गणना कर 6 फीसदी की दर से ब्याज सहित भुगतान के आदेश दिए है। रीटा तोदी की नियुक्ति आठ मार्च 1996 तथा अंजू माथुर की नियुक्ति12 नवंबर, 1990 को हुई थी। प्रार्थियां के एडवोकेट डीपी शर्मा ने अधिकरण में याचिका पेश करके बताया कि प्रार्थी राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 नियम 34 के अनुसार राजकीय वेतनमान प्राप्त करने की अधिकारी है, जो कि राजकीय कर्मचारियों को प्राप्त होते हैं। लेकिन अप्रार्थी इन्हें ये लाभ नहीं दे रहा है।

LEAVE A REPLY