High Court responds to clean sweeper's job

सरकार ने गठित नहीं किये स्थाई नियामक प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण
जयपुर। रेरा अधिनियम, 2०16 के तहत एक साल के भीतर स्थाई नियामक प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण नहीं बनाने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी व न्यायाधीश डी.सी. सोमानी की खण्डपीठ ने प्राधिकरण की ओर से जारी आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए सरकार से गठन नहीं करने का कारण पूछा है। साथ ही हाईकोर्ट ने 9 अगस्त कर उचित जवाब पेश नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।

इस संबंध में क्रेडाई एनसीआर भिवाडी-नीमराना सोसायटी व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि एक्ट के अनुसार गठन करने की अवधि 1मई, 2०17 को पूरी हो चुकी है। लेकिन सरकार ने अब तक ना तो स्थाई नियामक प्राधिकरण और ना ही अपीलीय अधिकरण का गठन किया है। काम चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण को ही रेरा का अपीलीय अधिकरण घोषित कर दिया, लेकिन खाद्य अपीलीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी डीजे स्तर का पूर्व अधिकारी होता है एवं रेरा के अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष सिर्फ हाईकोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश ही हो सकता है।

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