जयपुर। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके से 23 फरवरी, 2०13 की रात हथियारों से डरा कर ट्रक चालक व खलासी को बन्धक बनाकर 10 चक्का ट्रक लूट के मामले में एक लुटेरे गुलजार धोबी मुजफ्फर नगर,यूपी को एडीजे.8 कोर्ट में जज अलका बंसल ने मंगलवार को 10 साल की सश्रम जेल एवं 2० हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया हे। इस संबंध में भ्ौरूंलाल ने 24 फरवरी, 2०13 को विश्वकर्मा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह 2 साल से मोनू भाई बडवानी.एमपी की गाडियां चला रहा है। वह 10 चक्का ट्रक चला रहा है। 21 फरवरी को वे बडवानी से ट्रक में केले भर कर जयपुर आए थ्ो। 22 फरवरी की रात्रि को 2 बजे माल गोदाम में उतारने के बाद वापसी का भाडा मिलने के इन्तजार में जयपुर रुक गए। 23 फरवरी की रात साढध्े 9 बजे 14 नम्बर पुलिया.विश्वकर्मा के पास दिल्ली बाईपास पर खाना खाने के लिए ट्रक रोक कर केबिन में बैठे थ्ो। तभी दो-दो व्यक्ति दोनों साईड से जबरन ट्रक में घुस गए और हल्ला मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। छोटी बन्दूक, चाकू दिखाकर उनके मुंहए हाथ.पांव बांध कर कैबिन में पीछे पटक दिया और दिल्ली की तरफ ले गए। चंदवाजी के पास लुटेरों ने चालक व खलासी को एक ख्ोत में पटक गए और ट्रक एवं 7 हजार रुपए लूट कर भाग गए। बाद में विश्वकर्मा थाना पुलिस ने केवल गुलजार को गिरफ्तार कर चालान पेश कर दिया। चालान पेश करते समय पुलिस ने जांच भी लम्बित नहीं रखी। अदालत ने सरकार की ओर से एपीपी जुगल किशोर शर्मा ने पैरवी की।

































