The High Court said there is no stay at the Trident Hotel

जयपुर। जल महल कÞ सामने मंदिर की जमीन पर बनी पांच सितारा होटल ट्राइडेंट कÞ मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने बुधवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि मामले में किसी भी तरह की अदालत की रोक नहीं है। ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि हाईकोर्ट में याचिका लम्बित रहते हुए याची कम्पनी ने निचली अदालत से स्टे लेने का प्रयास किया गया। मामले में अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। ज्ञातव्य है कि मंदिर माफी की जमीन पर बनी होटल की लीज डीड को राजस्व मंत्री ने 2 अगस्त को रद्द कर दिया था। इस आदेश की पालना में जिला कलक्टर ने भी लीज डीड आदेश को विड्रा कर लिया था।

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