डूंगरपुर। सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जानबूझ कर एक लाभार्थी को समय पर भुगतान नहीं करने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्मिक पर 16 सीसीए की कार्रवाई प्रस्तावित कर चार्जशीट थमाने के निर्देश जिला कलक्टर ने सोमवार को दिए। प्रकरणानुसार गेड निवासी हरिशंकर ताबियाड़ ने अनीता पुत्री सजना को बीपीएल परिवार की पुत्री के विवाह के लिए अनुदान राशि नहीं देने के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत की थी। पांच मई को कलक्टर ने जांच के बाद लाभार्थी को तत्काल राशि देने के निर्देश दिए थे। कार्मिक ने दो किश्तों में लाभार्थी को 20 हजार रुपए दिए, परंतु कलक्टर ने प्रकरण को निस्तारण योग्य नहीं मनाते हुए जानबूझकर राशि देने में विलम्ब करने पर बिछीवाड़ा के उपखंड अधिकारी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को संबंधित कार्मिक के विरूद्ध 16 सीसीए में चार्जशीट थमाने के निर्देश दिए।

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