– एसबीबीजे बैंक सेंट्रल स्पाइन शाखा विद्याधर नगर शाखा में साढ़े चार करोड़ रुपए का घोटाला
जयपुर। सीबीआई मामलात की विशेष अदालत ने एसबीबीजे बैंक में फर्जी दस्तावेज से विभिन्न लोगों को ऋण देकर करीब 440 लाख रुपए का गबन करने के मामले में बैंक की सेन्ट्रल स्पाईन शाखा के तत्कालीन मैनेजर नवीन कुमार चौधरी निवासी भीलवाड़ा और एक ऋणी सुरेश सिंह यादव निवासी झारखण्ड को दो साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अन्य आरोपी नीरज और उसके भाई राकेश अग्रवाल को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफि सर ने 21 सितम्बर, 2006 को सीबीआई को शिकायत दर्ज कराई थी कि बैंक अफ सरों ने दलालों एवं ऋणियों से मिलीभगत कर नियमों के खिलाफ फर्जी इन्कम टैक्स रिटर्न एवं अन्य कूटरचित दस्तावेजों से बड़ी संख्या में लोन वितरित कर दिए हैं। इनमें कईयों के खाते एनपीए हो गए। बैंक को 4.40 करोड़ रुपए की हानि हुई। सीबीआई ने 4 अक्टूबर 2006 को एक ही एफ आईआर दर्ज कर कोर्ट में अलग-अलग 46 चालान पेश किए।

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