– आदेश के बाद भी प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की।
जयपुर। जयपुर के शिप्रापथ थाना इलाके में पीजी हॉस्टल की आड़ में एक नाबालिग छात्रा का देह शोषण करने के मामले में अदालत के आदेश के बाद भी प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर जिला जज छगन लाल गुप्ता ने नाराजगी जताते हुए शिप्रापथ थानाधिकारी को तीन नवम्बर को केस डायरी के साथ कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। छात्रा ने 6 सितम्बर-16 को शिप्रापथ थाने में कुछ लोगों पर देह शोषण का मामला दर्ज करवाया था। मामले में कोई प्रगति नहीं होने पर छात्रा की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना-पत्र लगाया, जिसमें शिप्रा पथ थाने के तत्कालीन थानाधिकारी नरेन्द्र कुमार खींचड़ पर मुल्जिमों से मिली भगत करके उचित अनुसंधान नहीं करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने थानाधिकारी को 24 अक्टूबर को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश के बाद ही रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस पर पीडि़ता के एडवोकेट ए.के. जैन और शंकर लाल गुर्जर ने अदालत से दोषी थानाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गुहार की गई। लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि थाने के पूर्व एसएचओ का तबादला हो चुका है। इसलिए रिपोर्ट देने का समय दिया जाए। मामले में पुलिस ने आरोपी हर्ष मंगवानी को गिरफ्तार कर चुकी है।

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