High Court responds to clean sweeper's job

जयपुर। भरतपुर के गोपालगढ़ कस्बे में 14 सितम्बर, 2०11 को हुई हिंसा एवं फायरिंग मामले में शुक्रवार को जयपुर जिले की एडीजे-4 अदालत में गवाह गोपालसिंह निवासी गांव बड़ौली के गवाही देने नहींे आने के कारण सुनवाई 31 जुलाई तक टल गई। अदालत ने गोपालसिंह को गवाही के लिए जमानती वारन्ट से 13 जुलाई को तलब किया था। तामील कराने के लिए वारन्ट लेकर पहुंचे सीबीआई के इंस्पेक्टर को गवाह गोपालसिंह ने कहा कि वह गरीब आदमी है और किराया के पैसे नहीं होने से वह गवाही देने जयपुर नहीं आ सकेगा।

सीबीआई ने वारन्ट के पीछे तामील होने तथा गवाह के नहीं आने की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। ज्ञातव्य है कि इस घटना को लेकर 26 एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें 2० में एफआर दे दी गई तथा 5 में चालान पेश किए। सीबीआई ने 61 व्यक्तियों को मुल्जिम मानते हुए 354 को क्लीन चिट दे दी थी। जेल में बंद सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। विधायक अनीता गुर्जर, जाहिदा खान सहित अन्य को अग्रिम जमानत मिल गई थी।

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