Judges Supreme Court

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने करोडों रूपए के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 2जी स्पेक्ट्रम मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह के खिलाफ दर्ज कुछ शिकायतों में तत्काल कोई कार्रवाई करने से आज केन्द्र सरकार को रोक दिया। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की दो सदस्यीय खंडपीठ ने निदेशालय के अधिकारी का पक्ष सुनने के बाद केन्द्र सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया। इसके साथ ही पीठ ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी कर उनसे तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। पीठ ने कहा, ‘‘इस याचिका के लंबित होने के दौरान याचिकाकर्ता (राजेश्वर सिंह) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।’’ राजेश्वर सिंह ने उनके खिलाफ राजस्व सचिव के यहां ‘ओछी अज्ञात शिकायतें’ दायर करने को एक कथित साजिश बताते हुये कहा है कि इन पर प्रवर्तन निदेशालय विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपी की एक करोड 16 लाख की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के बाद ही ये शिकायतें की गयी हैं। हालांकि सिंह के वकील ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा प्रकरण में आरोपी का नाम नहीं लिया लेकिन 23 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम और इस सौदे के सिलसिले में धनशोधन मामले के संबंध में उनसे कथित रूप से जुडी एक फर्म की एक करोड 16 लाख रूपए की संपत्ति कथित रूप से जब्त की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि इस देश में सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ अनेक शिकायतें दायर की जाती हैं और यदि ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाने लगा तो काम करना ही मुश्किल हो जायेगा।पीठ ने कहा, ‘‘मान लीजिये एक मामले में, कोई व्यक्ति 20 साल बाद आता है और सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करता है तो क्या उस पर विचार किया जायेगा?’’ इससे पहले, याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही सिंह के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि यह शिकायतें दायर करने में कथित साजिश या इस अधिकारी को 2जी मामले की जांच से मुक्त करने की सीबीाआई जांच के आदेश देने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2जी घोटाले की जांच में हस्तक्षेप के अनेक प्रयास किये गये परंतु न्यायालय ने हमेशा ही उन्हें संरक्षण प्रदान किया।उन्होंने कहा कि सरकार की मिलीभगत से 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपियों द्वारा शिकायत दायर करने के दो प्रयास किये गये लेकिन शीर्ष अदालत के 2014 के आदेश ने उन्हें संरक्षण प्रदान कर रखा है।न्यायालय में मौजूद भाजपा नेता सुब्रमणियन स्वामी ने सिंह की याचिका का समर्थन करते हुये कहा कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में उन्होंने हस्तक्षेप किया है और वह जानते हैं कि सिंह एक ईमानदार अधिकारी हैं। इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले गैर सरकारी संगठन सेन्टर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशंस के वकील प्रशांत भूषण ने भी कहा कि वह सिंह की याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं।

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