Why not give reservation to ADAJ recruitment in 2016: High Court

जयपुर। आरएएस भर्ती-2०13 में पदों की संख्या के 15 गुणा से ज्यादा मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी और न्यायाधीश डी.सी. सोमानी की खंडपीठ ने आरपीएससी और राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने के आदेश दिये है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि 1999 कÞ नियमों कÞ अनुसार हर वर्ग में ना तो 15 गुणा से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है और ना ही किसी अन्य श्रेणी कÞ अभ्यर्थी को किसी दूसरी श्रेणी में भेजा जा सकता है। हाईकोर्ट ने एकलपीठ कÞ 21 अक्टूबर, 2०16 कÞ आदेश को रद्द करते हुए सरकार व लोक सेवा आयोग को नियम 1999 कÞ नियम 15 की सख्ती से पालना करने का निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में गरिमा शर्मा ने एकलपीठ कÞ आदेश की अपील करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में पदों के 15 गुणा अभ्यर्थियों से ज्यादा अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। जो कि भर्ती नियम, 1999 के नियम 15 का उ“ंघन है। इतना ही नहीं आरपीएससी ने बाद में संशोधित परिणाम घोषित किया और इसमें कट ऑफ कम करते हुए 6229 अन्य अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा कÞ लिए और योग्य घोषित कर दिया। आरपीएससी ने कुल 99० पदों कÞ लिए 15 गुणा अभ्यर्थियों की बजाय 3०,3०8 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया। जबकि नियमानुसार 1485० अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा कÞ लिए योग्य घोषित किया जा सकता था।

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