Trial of Dr. Abdul Hameed's Death Reference upto High Court hearing till 26

जयपुर। हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना नरसी विहार नगरियावाला में आवंटित भूखण्ड संख्या-48 का येनकेन प्रकारेण जबरन हड़पने के उद्देश्य से पिछली तारीख में फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजात आवंटन पत्र, रसीद व साइट प्लान इत्यादि अपनी माता रामप्यारी के नाम से तैयार कर धोखाधड़ी कर प्रवंचित कर मानसिक एवं आर्थिक क्षति कारित करने के अपराध मेंे 8 जनवरी को गिरफ्तार किए गए पूरण मीणा पुत्र छाजूराम निवासी नरसी विहार-प्रतापनगर की जमानत अर्जी एमएम-3० जयपुर मेट्रो प्रतीक दाधीच ने 16 जनवरी को गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दिया।

कोर्ट ने आदेश में कहा कि वर्तमान परिपे्रक्ष्य में उक्त प्रकार के अपराधों में दिनो-दिन बढोतरी होती जा रही है, जिन पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवादी से राजीनामा होने की दलील पर कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 567, 468 व 471 का अपराध काबिल राजीनामा नहीं है।

प्रताप नगर थाने में पीड़ित रामकुंवार उर्फ राम कुमार मीणा निवासी नरसी विहार-प्रताप नगर ने 23 जुलाई, 2०18 को मुकदमा दर्ज कराया था कि सहकारी समिति ने 5 जून, 1981 को उपरोक्त भूखण्ड कृष्ण स्वरूप मिश्रा को आवंटित किया था। 12 अप्रेल 2०13 को प्रार्थी ने पत्नी नानगी देवी से क्रय किया था। लेकिन पड़ौसी प्रोपर्टी डीलर हनुमान मीना और उसके भाई पूरण मीना ने मां रामप्यारी के नाम से फर्जी दस्तावेज बना लिए। 14 जुलाई, 2०18 को बदमाशों को लाकर अवैध कब्जा करने का प्रयास भी किया।

LEAVE A REPLY