Trial of Dr. Abdul Hameed's Death Reference upto High Court hearing till 26

जयपुर,5 अप्रेल। राजस्थान हाईकोर्ट ने आईटीआई योग्यता रखने वाले बिजली कंपनी के तकनीकी सहायक याचिकाकर्ताओं को 2400 रुपए की ग्रेड-पे देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान विद्युत तकनीकी सहायक कर्मचारी एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि आईटीआई योग्यताधारी तकनीकी सहायक स्केल-तीन पाने का हकदार हैं और स्केल तीन के कर्मचारियों की ग्रेड-पे 2400 रुपए है।

इसके लिए एक्सपर्ट की को-आर्डिनेशन कमेटी ने भी स्वीकृति देकर सफिरिश कर दी थी, लेकिन वित्त विभाग इसे रोके हुए था। वित्त विभाग का कहना था कि इससे पदोन्नति के पदों और फीडिंग कैडर का वेतनमान समान हो जाएगा। अदालत ने इस दलील को मानने से इंकार करते हुए कहा कि तकनीकी सहायकों को 2400 रुपए की ग्रेड-पे पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

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