Now, the driving license not pocket then the invoice will not

नई दिल्ली। आपने सूना होगा, देखा होगा या फिर खूद भी अनुभव किया होगा कि जब आप रोड़ पर अपने वाहन से जा रहे हों और ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर कहती है लाईसेंस लाओ। और अगर आपके पास लाईसेंस है तो आप दिखा सकते हैं और अगर नहीं है तो चालान कटवाना पड़ता है। मगर अब आपको इस परेशानी से निजात मिलने वाली है जी हां अगर आप जल्दी-जल्दी में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी घर पर भूल आए तो भी आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है, क्योंकि पुलिस अब आपका चालान नहीं काट सकती। दरअसल सरकार ने लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए बस आपको आपने दस्तावेज की कॉपी डिजिटल लॉकर में रखनी होगी। ट्रैफिक पुलिस या अन्य क्या है डिजिटल लॉकर: डिजिटल रूप में दस्तावेज सहेजने और इन्हें जारी करने की सुविधा केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। इस सुविधा का इस्तेमाल कर लोग विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी दस्तावेज का जब-तब जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं, उनको अपलोड कर सकते हैं, ई-साइनिंग के जरिये खुद से सत्यापित कर सकते हैं और साझा भी कर सकते हैं। कैसे खुलेगा अकाउंट: डिजिटल लॉकर या डिजिलॉकर का इस्तेमाल करने के लिए आपको https://digitallocker.gov.in, digilocker.gov.in/ पर अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड नंबर की जरूरत होगी। ऐसे करें साइन इन: साइट पर साइनअप करने के लिए आधार नंबर मांगा जाएगा और दो विकल्प यूजर के वैरिफिकेशन के लिए उपलब्ध है।

पहला ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड जिसपर क्लिक करते ही आपको आधार कार्ड में दिए गए मोबाइल नंबर पर ये पासवर्ड आ जाएगा। यदि आप दूसरा विकल्प यानी अंगूठे का निशान चुनते हैं तो एक पेज खुलेगा जहां आपको उंगलियों के डॉक्यूमेंट कैसे करें अपलोड: महत्वपूर्ण बात ये है कि आप इस डिजिटल लॉकर पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड के अलावा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और जीमेल के यूजरनेम और पासवर्ड के जरिए भी साइन इन कर सकते हैं। पहला आॅप्शन: साइन इन करने के बाद आपका पर्सनल अकाउंट आपके सामने होगा। इसपर दो आॅप्शन है. पहले आॅप्शन में अलग-अलग एजेंसियों द्वारा आपको जारी सर्टिफिकेट, उनके यूआरएल(लिंक), जारी करने की तिथि और शेयर का विकल्प होगा। दूसरा आॅप्शन: आपके द्वारा अपलोड किए गए सर्टिफिकेट, उनका संक्षिप्त विवरण और शेयर व ई साइन का विकल्प होगा। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के लिए पहले ऊपर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें। जैसे अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो माई सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर संबंधित सर्टिफिकेट चुनें। उसके बारे में मांगी गई किस तरह की, और कितनी फाइलें होती है अपलोड: इस लॉकर में जेपीजी, जेपीईजी, पीडीएफ, जिफ, पीएनजी फॉरमेट की फाइलें सेव की जा सकती हैं। अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज 1 एमबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी प्रत्येक यूजर को 10 एमबी का स्पेस मिलेगा जिसे बाद में बढ़ाकर 1 जीबी किया जाना प्रस्तावित है।

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